आधार कार्ड के साथ कर सकेंगे नेपाल और भूटान की यात्रा

नई दिल्ली: अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यह ख़बर आपके लिए है। गृह मंत्रालय ने यह जानकरी दी है कि, भारत के 15 वर्ष से कम और 65 साल से अधिक के नागरिक नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार कार्ड का वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब अब इस वर्ग में आने वाले भारतीयों को नेपाल और भूटान की यात्रा के दौरान वीजा की जरूरत नहीं होगी।

मंत्रालय द्वारा हाल में ही जारी की गई विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है कि दोनों पड़ोसी देश जाने वाले भारतीय के पास यदि वैध पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा जारी एक फोटो पहचान पत्र या चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र हैं तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। इससे पहले, 65 से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति इन दो देशों की यात्रा के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (CGHS) कार्ड या राशन कार्ड दिखा सकते थे लेकिन आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आधार कार्ड को अब इस सूची में जोड़ दिया गया है। साथ ही विज्ञप्ति के हवाले से अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकालीन प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र भारत वापसी की यात्रा करने के लिए केवल एक यात्रा के वास्ते मान्य होगा। अधिकारी ने आगे कहा कि 15 से 18 साल के किशोरों को उनके स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अगर भूटान की बात करें तो इसकी यात्रा करने वाले भारतीयों के पास 6 महीने की न्यूनतम वैधता के साथ या तो भारतीय पासपोर्ट या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।

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